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मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय का गठन केंद्रीय शासन के विधुत अधिनियम, 2003 (पूर्ववर्ती भारतीय विधुत अधिनियम, 1910) तथा राज्य शासन के मध्यप्रदेश विधुत शुल्क अधिनियम, 1949 के प्रावधान के अंतर्गत किया गया है।

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