केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 के विनियम 29 में प्रावधान है कि स्थापना का स्वामी, विद्युत ठेकेदार, परमिटधारी व्यक्ति से कार्य करायेगा। परमिटधारी व्यक्ति से तात्पर्य यह है कि फिटिंग करने वाला व्यक्ति जैसे घरेलू वायरिंग, औद्योगिक फिटिंग, शिरोपरि लाइनें एवं भूमिगत केबल की स्थापना का कार्य।
इलेक्ट्रिशियन के द्वारा विद्युत फिटिंग का कार्य संपादित किया जायेगा, जिन्होंने कार्य करते हुए दो वर्ष का अनुभव लिया है। इसके बाद वह वायरमेन की परीक्षा दे सकते हैं।
विद्युत व्यवस्था में डिजाइन, योजना एवं कार्य कराने वाला व्यक्ति, एक अन्य व्यक्ति है, जो परमिटधारी इलेक्ट्रिशियन व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करा सकता है और ऐसे कार्य कराने वाले व्यक्ति तकनीकी रूप से दक्ष होकर विद्युत स्थापना का पर्यवेक्षण करते हैं। ऐसे पर्यवेक्षण करने वाले व्यक्ति को यह आवश्यक है कि विनियम 29 के अंतर्गत सुपरवाइज़र परमिट प्राप्त करें। सुपरवाइज़र परमिट प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह तकनीकी योग्यता के साथ-साथ कम से कम 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव रखता हो ताकि वह भिज्ञ हो सके कि व्यक्ति वास्तविक विद्युत का कार्य कराने के लिए दक्ष हो गया है। पर्यवेक्षक परीक्षा देकर उत्तीर्ण करने के बाद वह पर्यवेक्षक परमिटधारी व्यक्ति हो जाता है।
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