केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम, 29 में भारत सरकार की ओर से तथा म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960 के प्रावधानान्तर्गत ऐसे समस्त इलेक्ट्रीशियन / वायरमेन जो घरेलू वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, शिरोपरि लाइनों में कार्य करने वाले लाइनमेन तथा केबलों के कार्य में लगे तारमिस्त्री को सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, जिससे विद्युत कार्य करने वाले व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान हो और वह सावधानीपूर्वक सुरक्षित कार्य कर सके तथा जीवन सुरक्षित रहे।
विद्युत के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें घरेलू वायरिंग कार्य करना हो, उन्हें घरेलू विषय में वायरमेन परमिट लेना आवश्यक है।
उद्योगों का कार्य संपादित करने वाले, जिसमें उद्योगों में लगने वाली मोटर, स्टार्टर, ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, केबल आदि का कार्य करना हो, उन्हें औद्योगिक विषय का परमिट लेना
आवश्यक है। शिरोपरि लाइन जैसे कि एलटी लाइन, एचटी लाइन, उनमें लगने वाले प्रत्येक उपकरण जैसे लाइटनिंग अरेस्टर, डीओ फ्यूज, ट्रांसफार्मर, पेनल, सर्विस लाइन
आदि का कार्य करना हो, उन्हें शिरोपरि विषय का परमिट लेना आवश्यक है। भूमिगत केबल अथवा ऐसी केबल जिनमें विभिन्न प्रकार की फिटिंग ज्वाइंटिंग एवं उनको ले जाने के तरीके,
उनके परीक्षण आदि का कार्य संपादित करना हो, उन्हें आवश्यक रूप से भूमिगत संबंधी कार्य करने के लिए भूमिगत विषय का परमिट लेना आवश्यक है।
उक्त प्रकार से परमिट लिए बिना कार्य करने पर अनाधिकृत व्यक्ति कहलाएंगे तथा अनाधिकृत व्यक्ति विद्युत का कार्य नहीं कर सकता, न ही स्वामी भी अनाधिकृत व्यक्ति से कोई विद्युतीय कार्य करवा सकता है। अन्यथा यह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा, जिस पर उन्हें सजा भी हो सकती है।
समस्त ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा घरेलू, औद्योगिक, शिरोपरि एवं भूमिगत संबंधी कार्य को संपादित करना हो, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे उन विषयों की परीक्षा में बैठें तथा ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात उन्हें इन विषयों में विभाग की ओर से परमिट जारी किए जायेंगे।
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